Thursday, 27 June 2013

आप भी रखे कुछ बातों का ख़याल !



ATM से न निकले पैसा तो तुरंत करें ये काम... रोज के मिलेंगे 100 रुपये




ATM से न निकले पैसा तो तुरंत करें ये काम... रोज के मिलेंगे 100 रुपये

देश के कई बैंकों के एटीएम से हाल में ही बिना पैसा निकले एकाउंट से अमाउंट कट जाने की कई घटनाएं सामने आईं हैं। इन सभी घटनाओं में एटीएम कार्ड यूजर्स के अकाउंट से पैसे तो कट गए लेकिन अमाउंट नहीं निकला और मशीन से निकली रसीद में भी पैसा डैबिट होने का स्टेटस दिखाई दिया। ऐसी ही समस्या का शिकार हाल में ही एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के रूप में कार्यरत रमन रंधावा को होना पड़ा।
रमन एक नामी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने गए। उन्होंने 10000 रुपये की रकम एंटर की और एटीएम मशीन से कैश बाहर आने का इंतजार करने लगे। काफी देर हो जाने के बाद भी एटीएम से पैसा नहीं निकला बल्कि एक स्लिप जरूर निकल आई। इस स्लिप में उनके एकाउंट से 10000 रुपये डेबिट हो जाने की बात लिखी थी। रमन ने तुरंत अपना एकाउंट चेक किया तो उनके खाते से सच में 10000 रुपये कम हो चुके थे। इसके बाद वो काफी परेशान हो गए। उन्हें पता नहीं था कि अब ऐसे में क्या करना चाहिए। 
हर रोज रमन जैसे ही हजारों लोगों को इस समस्या से दो-चार होना पड़ता है। अगर कभी आपके सामने भी ऐसी स्थिति आ जाए तो अपना पैसा वापस पाने के लिए आपको नीचे दिए गए तरीकों को अपनाना चाहिए।

एटीएम कार्ड बैंक की ओर से ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधा है। इसके इस्तेमाल से बैंकों के चक्कर लगाने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। इसके इस फायदे के साथ-साथ इससे जुड़ी धोखाधड़ी और परेशानियां भी बढ़ी हैं। ऐसी ही एक परेशानी से एटीएम से पैसा निकले बिना एकाउंट डेबिट हो जाना।

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एटीएम से पैसा न निकलने पर सबसे पहले आपको उस ब्रांच में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, जिस ब्रांच में आपका खाता है। साथ ही जिस एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं उसकी सबसे पास की ब्रांच में जाकर इस बारे में लिखित में शिकायत दर्ज कराएं। ध्यान रहे इस शिकायत की एक कॉपी आप अपने पास रखना न भूलें।

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एक अन्य विकल्प के रूप में कई बैंकों के एटीएम में टेलीफोन भी होता है। इससे कॉल करके आप सीधे बैंक के कॉल सेंटर में पैसा निकले बिना अपने एकाउंट के डेबिट हो जाने की सूचना दें।

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देश में ऐसी घटनाओं को बढ़ते देख आरबीआई सभी बैंकों को इस संबंध में निर्देश दे चुका है। नियम के मुताबिक एटीएम में फंसे पैसे ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज कराने के 12 दिनों के भीतर मिल जाने चाहिए। अगर कोई बैंक तय समयसीमा में पैसे नहीं लौटा पाता है, तो उसके बाद उसे 100 रुपये रोज के हिसाब से जुर्माना सहित रकम लौटानी होती है।


बैंक को लिखित या कॉल कर सूचना देने के 30 दिनों के अंदर आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है या आपका पैसा वापस क्रेडिट नहीं होता है, तो आपको नेक्सट स्टेप उठाना चाहिए। नेक्सट स्टेप के रूप में आपको आरबीआई या बैंकिंग ओम्बड्समैन से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए इस लिंक का फॉलो करें- http://secweb.rbi.org.in/bo/compltindex.htm

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शिकायत के बाद भी 12 वर्किंग डेज आपके अकाउंट में पैसा वापस न आए या बैंक हर्जाना न दे तो आप अपने राज्य के बैंकिंग ओम्बड्समैन को सभी डॉक्युमेंट्स अटैच कर लिखें। दिल्ली, हरियाणा व गाजियाबाद जिले के सभी बैंकों के कस्टमर्स अपनी ऐसी शिकायतों के लिए यहां लिख सकते हैं - बैंकिंग ओम्बड्समैन, रिजर्व बैंक बिल्डिंग सेकंड फ्लोर, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 फोन - 011-23730632/ 633/ 6270-71 फैक्स - 011- 23725218

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इस पूरी प्रक्रिया में एटीएम यूजर को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसके पास एटीएम मशीन से पैसा न निकले बिना एकाउंट डेबिट हो जाने का सबूत होना बहुत जरूरी है। दिलचस्प है कि हर दिन के अंत में बैंक इस बात का हिसाब लगाता है कि एटीएम में सुबह कितने नोट या रकम रखी गई थी और उस दिन निकाली गई कितनी रकम के संबंध में रसीद जारी की गई।

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बैंकों को इस हिसाब-किताब के दौरान यह पता चल जाता है कि कितने कस्टमर को पैसा नहीं मिल सका है। ऐसी स्थिति में बैंक एटीएम मशीन में लगे कैमरे से ट्रांजैक्शन को चेक करता है। कैमरे में दी गई जानकारी और शिकायतकर्ता की जानकारी मिलाने पर बैंक पैसा वापस क्रेडिट करने का काम करता है।